उत्तर प्रदेश में कोरोना (Corona) के खिलाफ लागू नॉकडाउन 4.0 (Nockdown 4.0) के दौरान किसी अन्य जिले में जाना चाहते हैं तो आप बिना पास के आसानी से एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं लेकिन आपको तीन बातों का ख्याल रखना होगा। नहीं तो आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे साथ ही आप पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही आप पर कोरोना महामारी अधिनियम से तहत मुदकमा भी दर्ज हो सकता है। इसलिए आपको सफर के दौरान मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक हैं।
इसके साथ ही बता दें कि आप अगर लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) बाइक से सफर कर रहे हैं तो दो लोग ही बैठ सकते हैं और कार से सफर कर रहे हैं तो तीन लोग बैठ सकेंगे। नहीं तो आपका भारी भरकम जुर्माने के साथ चालान भी कट सकता है। इसके साथ ही आपको समय-समय पर हैंड सैनिटाइजर (Hand Sanitizer) का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का भी पालन करना होगा।
अगर आप उत्तर प्रदेश में अन्य राज्य (Other State) से आना चाहते हैं तो आपको ई-पास की जरूरत पड़ेगी। बिना ई-पास के आप किसी अन्य राज्य में नहीं जा सकेंगे। इसके लिए आपको सरकार द्वारा जारी अधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना होगा। इसके बाद आपको सरकार द्वारा ई-पास जारी किया जाएगा।
इसके बाद ही आप किसी भी अन्य राज्य से यूपी में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन की अनुमति के साथ जाने वालों के लिए हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा ने स्वीकृति भेज दी है। इन प्रांतों से आने वालों को सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर संबंधित अभिलेख के साथ आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको सरकार द्वारा ई-पास जारी कर दिया जाएगा।
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