3 साल की कैद दुष्कर्म के प्रयास में

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गाजियाबाद : किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि में से आधा धन पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है। पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजन अधिकारी उत्कर्ष वत्स ने बताया कि विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली किशोरी 17 फरवरी 2017 को घर से किसी काम के लिए निकली थी। इसी दौरान एक बिल्डर के यहां मुंशी का काम करने वाला अजय कुमार उसे बहला फुसलाकर बिल्डिंग के ऊपर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर अजय ने किशोरी का मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दिया। किशोरी किसी तरह से बचकर अपने घर आ गई। उसने यह बात अपने परिजनों को बताई। किशोरी के पिता ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराते हुए अजय को नामजद कराया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

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