हत्याभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

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गोरखपुर। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश बिजेंद्र सिंह ने खजनी थाना क्षेत्र के गांव बल्कि साहसी निवासी अभियुक्त हरिश्चंद्र की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजी सी राकेश कुमार गिरी का कथन था कि उसी गांव के निवासी वादी शिव निषाद ने 9 जनवरी 2019 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता रोज शराब पीकर घर आते थे और शोर करते थे। घटना के दिन भी वादी के पिता चंद्रशेखर शराब पीकर आए और शोर शराबा मत कर रहे थे l
रात में वादी के पिता को उल्टी हुई और करीब 3:00 बजे उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने शक जताया कि उसके पिता की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जिस पर वादी ने पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया थाl पोस्टमार्टम में पता चला कि वादी के पिता की मृत्यु गले पर गंभीर चोट के कारण श्वास नली होने से हुई है। विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। न्यायधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया।

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