रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर।। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को सकुशल, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न तथा शांतिपूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित माइक्रो आब्जर्वर की है। अपने पोलिंग सेन्टर पर मतदान का पर्यवेक्षणीय कार्य के साथ-साथ मतदान कार्मिकों के दायित्वों एवं सावधानी से निपटाना है तथा 18 बिन्दुओं पर मतदान के दिन अपनी रिपोर्ट देनी होगी। समय से मॉक पोल कराना एवं वास्तविक मतदान, मशीन सील कराने तथा अनाधिकृत व्यक्ति को मतदान केन्द्र में प्रवेश न किये जाने व मोबाइल अन्दर ले जाने पर पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रखने की जिम्मेदारी माइक्रो आब्जर्वर की है।यह बात सामान्य प्रेक्षक विनोद कुमार सिंह ने पं0 राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित माइक्रो आब्जर्वर के द्वितीय प्रशिक्षण को आज सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आपके पद का महत्व है और जो ड्यूटी आपको मिली है उसका अक्षरशः पालन करें। उन्होंने कहा कि आपको आब्जर्व करना है कि सारे नियम जानें और रिपोर्टिंग समय से करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग सेन्टर पर अपना पूरा समय व्यतीत करें। प्रातः 06 बजे मॉक पोल करायें और दिखावटी मतदान को उपस्थित एजेण्टों को दिखाया जाये। यदि मतदान के दिन प्रातः 06ः15 बजे कोई एजेण्ट उपस्थित नहीं होता है, तो अपने सामने मॉक पोल करायें तत्पश्चात वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व कन्ट्रोल यूनिट से बनावटी डाटा मिटा दिये जायें तथा ईवीएम गणना शून्य पर सेट कर दी जाये। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र पर पूरे दिन बैठें और प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखें, यदि कोई विशेष बात आये तो सीधे सामान्य प्रेक्षक (उन्हें) फोन से बतायें। उन्होंने कहा कि माइक्रो आब्जर्वर का रोल छोटा है, परन्तु जिम्मेदारी बड़ी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी माइक्रो आब्जर्वर को अपने सम्बोधन में कहा कि आप लोग ऐसे मतदान केन्द्रों पर लगाये गये हैं, जहां आपको प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखनी और मतदान कार्य सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निर्विघ्न रूप से कराये जाने में अपनी महती भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे मतदान कार्य प्रभावित हो। आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी माइक्रो आब्जर्वर अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंन यह भी कहा कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे और कोई भी एजेण्ट/अभिकर्ता मतदान केन्द्र के अन्दर कदापि प्रवेश न कर सके। इस पर विशेष ध्यान रखे जायें तथा मोबाइल को भी प्रतिबन्धित रखा जाये। उन्होंने 18 बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान दिये जाने की बात कही। सभी लोग अपने कर्तव्यों को बाखूबी निभाएं और मतदान सकुशल, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से करायें। उन्होंने कहा कि रात्रि विश्राम अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर ही करें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम को मुख्य प्रशिक्षक/जिला विकास अधिकारी डॉ0 डी0 आर0 विश्वकर्मा ने अनुबन्ध 37 ख के प्रत्येक बिन्दुओं पर सविस्तार जानकारी दी। उन्हांने 17 क मतदाता रजिस्टर के बारे में मॉक पोल, दिखावटी मतदान, वास्तविक मतदान तथा 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में यदि कोई व्यक्ति मतदान के लिये प्रेरित करता है, तो दी गयी व्यवस्था के अनुसार उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और 200 मीटर की परिधि के बाहर अधिकृत एजेण्ट 01 मेज, 02 कुर्सी, 01 छतरी लगाकर बैठ सकता है। उन्होंने पीठासीन की डायरी पर मतदान केन्द्र के प्रत्येक घटनाओं की दो-दो घण्टे की सूचना लिखे जाने सहित अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रखने आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 मई को मण्डी समिति से पोलिंग पार्टियों की रवानगी के समय कम्यूनीकेशन प्लान भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान इच्छुक माइक्रो आब्जर्वर ने ईवीएम व वीवी पैट के संचालन प्रक्रिया, मशीन सील करने तथा अन्य विभिन्न जानकारियां भी मास्टर ट्रेनर से ली गयी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी/नोडल-प्रभारी अधिकारी(म0का0) मधुसूदन हुल्गी, परियोजना निदेशक (डीआरडीए)/प्रभारी अधिकारी प्रेक्षक, एस0के0 द्विवेदी, एलडीएम, सर्वेश कुमार, अवर अभियन्ता/मास्टर ट्रेनर सहित 171 माइक्रो आब्जर्वर व सामान्य प्रेक्षक के लाइजन ऑफिसर/एआईजी स्टाम्प पी0के0 सिंह आदि उपस्थित रहे।
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