राहुल गांधी के नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज।

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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी में चल रहे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राम मनोहर मिश्रा ने 2 घण्टे चली वकीलों की बहस के बाद राहुल गांधी पर के नामांकन को चुनौती देने वाली आपत्ति को खारिज करते हुए राहुल गांधी के नाम निर्देशन पत्र संख्या -1 को सही पाते हुए नामांकन पत्र को वैध स्वीकृत किया।राहुल गांधी के वकील के सी कौशिक व शिल्पी सत्य प्रिया सत्यम ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राम मनोहर मिश्रा से राहुल गांधी पर लगाये गए।

सभी आक्षेपों को खंडन किया व अपने उत्तर के प्रस्तर संख्या 4 व 5 में नागरिकता के संबंध में निर्णय लेने को रिटर्निंग ऑफिसर के क्षेत्राधिकार से परे बताया।
रिटर्निंग ऑफिसर की जांच में उक्त सभी आक्षेपों के सापेक्ष नाम निर्देशन पत्र संख्या 1 की संवीक्षा की गई जिसमें प्रपत्र के सभी कालम भरे पाए गए।
आपको बताते चले कि 20 अप्रैल को 4 अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए उनके नामांकन पत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी से खारिज करने की अपील की थी।

जिस पर 22 अप्रैल को फैसले की तारीख दी गयी थी।बहस के दौरान सांसद प्रतिनिधि चंद्र कांत दुबे व प्रस्तावक नरेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे।वहीँ राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आने से कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।

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