भू-सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण 01 अगस्त से प्रभावी।

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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने बताया कि उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमित, 1997 एवं नियमावली 2013 के नियम-4 के अन्तर्गत जनपद में स्थित भू-सम्पत्तियों से सम्बन्धित न्यूनतम मूल्यदर सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही की गयी है। उन्होंने बताया कि जन सामान्य से प्राप्त जानकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उप जिलाधिकारी एवं उप निबन्धक सदर कादीपुर, लम्भुआ व जयसिंहपुर की बैठक कर प्रचलित दर सूची का पुनरीक्षण कर विचार-विमर्श करने के उपरान्त भू-सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय की वास्तविक स्थित का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि जनपद में स्थित भू-सम्पत्तियों के दरें वर्तमान लागू मूल्य दर सूची में दी गयी दरों के समतुल्य है और वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची में निर्धारित की गयी सभी दरों को 01 अगस्त से प्रभावी मूल्यांकन सूची में भी यथावत रखा जाता है।

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