सिद्धार्थनगर. आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को स्थानीय अदालत ने एक महीने की जेल की सजा सुनाई है. जगदम्बिका पाल साल 2014 में लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे. तत्कालीन एसडीएम ने जगदम्बिका पाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया था. उनपर आरोप था कि उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान रैली में अनुमति से अधिक वाहनों का प्रयोग किया था.
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हांलांकि ताजा फैसले में कोर्ट ने जगदम्बिका पाल को एक महीने की सजा सुनाए जाने के साथ ही जमानत भी दे दी है. इसके साथ ही उनपर 100 रुपए जुर्माना लगाया गया है. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केशव पाण्डेय ने आज बताया कि तत्कालीन एसडीएम ने पाल के खिलाफ बंसी कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय चौधरी ने पाल को लेकर कल फैसला सुनाया.
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