फोन पर दिया तीन तलाक, केस दर्ज, जानिए वजह

[object Promise]

लहरपुर इलाके में एक विवाहिता को फोन पर तीन तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। विवाहिता ने कोतवाली में तहरीर देकर अपने पति सगीर अहमद, ससुर जहीर अहमद, सास महजबीन, देवर जमीर, ननद हिना के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न मारपीट तीन तलाक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
जानकारी के अनुसार, नसीम बानो का निकाह 18 नवंबर 2018 को लखीमपुर-खीरी के रहने वाले सगीर अहमद के साथ हुआ था। आरोप है कि कम दहेज को लेकर ससुरालवाले शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और उसके पिता से सोने के जेवर, एक कार की मांग कर रहे थे। जब पिता ने असमर्थता जताई तो महिला को बात-बात पर प्रताड़ित किया जाता था।

महिला का आरोप है कि 1 जुलाई को सभी ससुरालवालों ने उसे लात-घूसों से मारा-पीटा और जेवर लेकर घर से निकाल दिया। महिला ने मायके आने पर सारी बात की जानकारी पिता को दी। पिता ने सुलह-समझौते की बात की मगर ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने।

महिला ने बताया कि 10 अगस्त को महिला के पति ने उसके पिता को फोन पर गंदी-गंदी गालियां दीं और कहा कि बिना दहेज लिए लड़की को घर पर नहीं रखेंगे। उसी दिन उसके पति सगीर अहमद ने फोन से एक साथ तीन तलाक बोलकर तलाक दे दिया। नसीम बानो ने शनिवार को कोतवाली में धारा 3/4 दहेज अधिनियम और 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार सुरक्षा) अधिनियम 2018 के अलावा आईपीसी की धारा 498ए, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *