प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बैठक सम्पन्न।

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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुलतानपुर।।अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय ने बताया कि असंगठित कामगार जैसे स्वास्थ्य विभाग की आशा बहुयें, बाल विकास विभाग से आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका, शिक्षा विभाग से रसोईयां तथा विकास विभाग से मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत रोजगार सेवकों को निकटतम काॅमन सेर्विस सेन्टर तक पहंुच कर आधार कार्ड और बचत खाते/जनधन खाते का उपयोग करके स्वयं प्रमाण के माध्यम से पीएमएसवाईएम के लिये नामांकित हो सकते हैं। नामांकन देश के सभी काॅमन सेर्विस सेन्टर द्वारा किया जायेगा। राज्य व केन्द्र सरकार के सभी श्रम कार्यालय एलआईसी की सभी शाखा कार्यालय, पीएसआईसी/ईपीएफओ के कार्यालय सुविधा केन्द्र के रूप में काम करेंगे, जहां पर असंगठित कामगारों को इस योजना की पूरी जानकारी दी जायेगी। यह योजना श्रम मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम एवं काॅमन सेर्विस सेन्टर द्वारा संचालित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का शुभारम्भ 05 मार्च, 2019 से प्रारम्भ हुआ है। योजना के अन्तर्गत असंगठित कामगारों का रजिस्टेªशन कराना अनिवार्य है। योजना का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के ही असंगठित कामगारों को जिनकी आय 15 हजार मासिक या इससे कम होनी चाहिये। उन्होंने यह भी बताया कि यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत लाभार्थी 18 से 40 वर्ष के आयु में योजना में शामिल हो जाता है तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद न्यूनतम 03 हजार रूपये मासिक पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप मिलेगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिये लागू है।
इस अवसर पर सहायक श्रमायुक्त नासिर खाॅन, जिला होमगार्ड कमांडेन्ट गिरीश चन्द्र, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, प्रकाश चन्द्र, अनुराग मिश्रा, खण्ड शिक्षाधिकारी अखिलेश वर्मा, प्रभारी डीपीओ आर0के0 राव, डीपीएम कौशल विकास विभाग वन्दना सिंह आदि उपस्थित रहे।

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