रिपोर्ट ज़ाहिद अली
पीलीभीत जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कड़े निर्देश देते हुये कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित समस्त सड़कों पर टी प्वांइटों पर स्पीड बे्रकर लगाना सुनिश्चित करेगें, यदि किसी भी टी प्वाइंट पर स्पीड ब्रेकर न होने के कारण कोई दुर्घटना घटित हुई तो पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही साथ जहां भी पुलियां सकरी हैं वहां पर बोर्ड डिस्पेले व रिफलेक्टर लगाना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करते हुये कहा कि नेशनल हाइवे से सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र प्रेषित यह सुनिश्चित किया जाये कि हाइवे पर पड़ने वाले ब्लैक स्पाटों पर मानक के अनुरूप कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, यदि भविष्य में कोई दुर्घटना चिन्हित बिन्दुओं पर घटित हुई तो अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगेंऔर कड़ीकार्यवाही की जायेगी।
जनपद के चिन्हित सभी ब्लैक स्पाटों पर एक सप्ताह के अन्दर मानक के अनुरूप कार्य सम्पन्न कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का अनुपालन कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा एआरटीओ को निर्देशित करते हुये कहा कि सभी थानाध्यक्षों को पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाये यदि थाने के पास से बिना हेलमेट के कोई भी व्यक्ति सड़क से गुजरता है तो उसका तत्काल चालान किया जाये साथ ही साथ अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि सभी पेट्रोल पम्पों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और बिना हेलमेट के कोई भी पेटोल पम्प पर पेट्रोल नही देगा। यदि बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जा रहा है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला पूर्ति अधिकारी एवं एआरटीओ की होगीजिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की कार्यशाला आयोजन कर आॅन लाइन चालान कटाने सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जाये, जिससे सभी अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग का कार्य कर लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करेगें और बिना हेलमेट के लोगों का चालान भी किया जायेगा।
जिलाधिकारी द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान रखते हुये कड़े निर्देश देते हुये कहा कि सभी विद्यालयों के वाहनों को स्कूल वाहनअधिनियम के अनुरूप संचालित किया जाये,इस सम्बन्ध में सभी विद्यालयों में संचालित वाहनों की जांच कराई जाये और जो भी वाहन अवैध रूप से संचालित हैं उनको सीज करते हुये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरूद्व कडी कार्यवाही की जाये, इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि कोई भी विद्यालय अवैध रूप सें संचालित नही है और साथ ही साथ एआरटीओ इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि सभी विद्यालयों में संचालित वाहन अधिनियम के अनुरूप हैं और कोई भी वाहन अवैध रूप से संचालित नही हो रहा है, यदि किसी भी क्षेत्र में अवैध स्कूल वाहन व विद्यालय पाया गया तो सम्बन्धित खण्ड शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी देवेन्द्र प्रताप, नगर मजिस्ट्रेट श्रीमती ऋतु पूनिया, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अमिताभ राय, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री संत प्रकाश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे ।
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