पीलीभीत : समर्थन मूल्य के लाभ हेतु किसान बन्धु केन्द्रों पर जाकर करायें अपना पंजीकरण-अपर जिलाधिकारी।

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पीलीभीत। अपर जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त अतुल सिंह की अध्यक्षता में गेहूॅ खरीद कार्यशाला का आयोजन गांधी सभागार पीलीभीत में सम्पन्न हुई। गेहूॅ समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत जनपद में 01 अप्रैल से 15 जून 2019 तक गेहूॅ क्रय का कार्य प्रात 9ः00 बजे से सायं 6ः00 बजे तक सम्पन्न किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत जनपद में 08 संस्थाओं के द्वारा 134 क्रय केन्द्रों की स्थापना की गई है। जो निर्धारित एक 1 लाख 75 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य की खरीददारी का कार्य सम्पन्न करेगी।

इस वर्ष मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूॅ का मूल्य रू0-1840/-प्रति कु0 निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही साथ गेहूॅ की साफ सफाई हेतु रू0-20/-प्रति कु0 किसान द्वारा नकद भुगतान किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित संस्था द्वारा गेहूॅ मूल्य के साथ उपलब्ध कराया जायेगा। गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर पंजीकृत किसानों द्वारा ही गेहूॅ बिक्री किया जा सकेगा, अतः जनपद के सभी किसान बन्धु क्रय केन्द्र पर जाकर अपना तत्काल पंजीकरण करा सकेगें। आज आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा सभी केन्द्र प्रभारियों व संस्थाओं के जिला प्रबन्धकों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि गेहूॅ क्रय केन्द्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।

सभी केन्द्र प्रभारी व जिला प्रबन्धक सुनिश्चित कर लें कि क्रेन्द्रों पर खरीद सम्बन्धी सभी उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, यदि किसी प्रकार की कमी हो तो तत्काल अवगत कराया जाये, सभी केन्द्रों पर पर्याप्त मात्र में बोरो की व्यवस्था, भण्डारण की उपलब्धता के साथ साथ ट्रांसपोटेशन की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने सभी केन्द्र प्रभारियों को अपने क्षेत्र के किसानों का प्रतिदिन पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान बिना पंजीकरण के केन्द्र पर गेहूॅ बिक्री हेतु लेकर आता है तो तत्काल उसका पंजीकरण कराकर गेहूॅ क्रय करना सुनिश्चित किया जायेगा। केन्द्रों पर किसानों के लिए सामान्य जन सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाये।आयोजित कार्यशाला में जिला विपणन अधिकारी द्वारा गेहूॅ क्रय नीति के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये कहा कि सभी जिला प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगें कि क्रय केन्द्र सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया जाये किसी भी दशा में निजी भवन में न स्थापित किया जाये, यदि सार्वजनिक स्थल उपलब्ध नही है तो जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के उपरान्त किराये पर स्थापित कियाजायेगा।

इसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि क्रय केन्द्रों पर वाहन आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। खरीद के उपरान्त सभी केन्द्र प्रभारियों का यह पूर्ण दायित्व है कि डिपो तक गेहूॅ का भण्डारण कराना सुनिश्चित करेगें। उन्होंने सभी केन्द्र प्रभारियों को अवगत कराया कि गेहूॅ खरीद विगत वर्षों की तरह शत प्रतिशन आॅन लाइन सम्पन्न की जायेगी तथा गेहूॅ खरीद के उपरान्त 72 घन्टें के अन्दर किसान के खातें में गेहूॅ खरीद की धनराशि पहुंचना सुनिश्चित करेगें।

उन्होंने सभी केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि इस वर्ष क्रय नीति में निर्धारित किया गया है कि शुक्रवार व मंगलवार को मात्र लघु एवं सीमान्तकिसानों की ही खरीददारी सम्पन्न की जायेगी और साथ ही साथ इन किसानों के सत्यापन की भी आवश्यकता नही होगी, इस बार 100 कु0 तक बिक्री के सत्यापन की आवश्यकता नही होगी यदि इससे अधिक है तो जिलाप्रबन्धक उप जिलाधिकारी के मध्याम से सत्यापन कराना सुनिश्चित करेगें। यदि क्रय केन्द्र पर कोई महिला किसान आती है तो उसका प्राथमिकता के आधार पर उसका गेहूॅ क्रय किया जाये।  कार्यशाला में जिला खाद्य विपणनअधिकारी, जिला कृषि मण्डी सचिव, एआर काॅपरेटिव सहित संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी मौजूद थे ।

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