रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
अमेठी।। अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उप खनिजों तथा बालू/मोरंग/गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन के पोर्टल उपदपदहण्नचण्ूवता121ण्बवउ पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत वाहनों पर ही 01 अक्टुबर 2019 से उप खनिजों का का परिवहन मान्य होगा पोर्टन पर अपना पंजीयन करते समय अपने समस्त वाहनों की पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी उक्त बेबसाइट पर भरकर उसका प्रिंट निकालने के उपरान्त वेब संलग्न किये गये अभिलेख वाहन का पंजीेकरण प्रमाण-पत्र, वाहन स्वामी का पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण पत्र संलग्न कर सम्बन्धित खान अधिकारी के काया्रलय में जमा करेंगे तथा उसकी एक प्रति पर प्राप्ति की सूचना खान अधिकारी से प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि जनपद अमेठी में 02 सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर पंजीयन कराया जायेगा।
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