पति ने दिया मकान नाम न करने पर तीन तलाक, गिरफ्तार

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बरेली
संभल जिले के कबीर की सराय इलाके के निवासी जिया उल हक ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि हक अपनी पत्नी कुलसुम जहां का घर अपने नाम कराना चाहता था और पत्नी के इनकार करने पर उसने पत्नी को तलाक दे दिया। मुस्लिम विमिन (प्रटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) ऐक्ट, 2019 के तहत हक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

संभल कोतवाली पुलिस के एसएचओ इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया, ‘हक ने कुलसुम जहां से पहले दो शादियां की थीं। कुलसुम की यह दूसरी शादी थी। हक आर्थिक रूप से मजबूत है। शहर भर में उसकी 10 संपत्तियां हैं। वह बीयूएमएस डॉक्टर के तौर पर क्लिनिक चलाता है। मुस्लिम विमिन ऐक्ट के तहत उसके खिलाफ एफआईआर होने के बाद उसे क्लिनिक से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।’

जहां ने संभल के एसएचओ यमुना प्रसाद को दी शिकायत में कहा है कि हक से उनकी शादी को 13 साल हो गए। उनकी पहली शादी से उन्हें एक बेटा और एक बेटी है और हक से एक बेटी है। तीनों बच्चे जहां और हक के साथ ही रहते हैं। घर उन्हें अपने पिता से मिला है।

बच्चों के सामने की पिटाई
जहां ने बताया कि हक उससे हमेशा घर उसके नाम पर करने के लिए कहता था लेकिन वह नजरअंदाज करती थीं। 18 अगस्त को हक ने फिर से यही मांग की। जब जहां ने इनकार कर दिया तो हक ने गुस्से में तीन तलाक दे दिया। जहां ने उनसे कहा कि इस तलाक की कोई अहमियत नहीं है। इस पर हक ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने बताया कि हक ने घर छोड़ने से पहले बच्चों के सामने उनकी पिटाई भी की।

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