रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
जिले में आचार संहिता लागू,
अमेठी ।। आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के लिए आदर्श आचार सहिंता लागू होने के उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डा0 राम मनोहर मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया बन्धुओं के साथ प्रेस कान्फ्रेंस कर बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता दिनांक 10 मार्च सांय 05 बजे से लागू हो गयी है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि किसी भी अनियत्तिा की स्थिति में कडी कार्यवही की जायेगी।
जिलाधिकारी डा0 मिश्र ने कहा कि लोक सभा समान्य निर्वाचन-2019 में आयोग द्वारा अधिकतम व्यय की सीमा रू0 70,00,000/-के अन्तर्गत ही व्यय करना ही सुनिश्चित करंेगे व व्यय से सम्बधी सभी सूचनाएं दैनिक तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि समस्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशी समस्त प्रकार की अनुमति/ अनुज्ञा हेतु भारत निर्वाचन आयोग विकसति पोर्टल पर विहित प्रक्रिया आनलाइन आवेदन करेंगे। किसी भी जुलूस /जलसा/गोष्ठी/रैली में मशाल, विस्फोटक पदार्थ, अग्निेय अस्त्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित हैं। समस्त राजनैतिक दल और उम्मीदवार कर्तव्यनिष्ठा पूर्वक ऐसे क्रियाकलापों से दूर रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट प्रथायें और अपराध की श्रेणी में आते हैं।
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