निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण होने तक अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक

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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में अहर्ता दिनांक 01-01-2020 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आलेख्य प्रकाशन दिनांक 16 दिसंबर 2019 के स्थान पर 23 दिसंबर 2019 को किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि दावे व आपत्तियां दिनांक 23 दिसंबर 2019 के स्थान पर 22 जनवरी 2020 को, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 14 फरवरी 2020 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी/सहायक चकबंदी अधिकारी) तथा बूथ लेवल अधिकारी को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 23 दिसंबर 2019 से 14 फरवरी 2020 तक के मध्य स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी गई है।

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