डीएम ने की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बैठक।

[object Promise]

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराने के दिए निर्देश।

बुढ़ापे का सहारा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना……. डीएम।

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

अमेठी।। जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बैठक किया। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगारों व पंद्रह हजार रुपये से कम मासिक कमाई करने वालों के लिए वरदान साबित होगी। यह योजना उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। इससे निश्चित ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। गरीब परिवार के ऐसे व्यक्ति जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं है और गैर सरकारी कंपनियों व खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं, वह अपने परिवार का जीवकोपार्जन आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये व उससे कम है, आयु 18 से 40 वर्ष है तथा बैंक में बचत खाता और आधार कार्ड है, वह सभी इस योजना के पात्र होंगे। ऐसे श्रमिकों की ओर से अपनी आयु के अनुरूप योजना में निर्धारित मासिक अंशदान जमा कराने पर केंद्र सरकार की ओर से बराबर धन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे सभी श्रमिक अपना पंजीयन (कामन सर्विस सेंटर) द्वारा ऑनलाइन करा सकते हैं। पात्रों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण कराकर उक्त योजना का लाभ उठाएं। डीएम ने कहा कि ऐसे लोग जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत न हो अथवा ईपीएफ , एनपीएस, ईएसआईसी का सदस्य न हो, आयकर दाता न हो वह इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना में पंजीकरण निकटतम जनसुविधा केंद्र पर करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता की छायाप्रति, मोबाइल नंबर या ईमेल (कोई भी हो), पति पत्नी व नामिनी आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रमिकों, गृह आधारित कर्मकार जैसे घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, सर पर बोझा उठाने वाले, ईट भट्ठे पर काम करने वाले, मोची, कचरा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, संनिर्माण श्रमिक, शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी, सहायिका, आशा कार्यकर्ता सहित वह सभी जो पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह से कम मानदेय पाते हैं,

वह इस योजना के पात्र होंगे। जिन्हें तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यह योजना कामगारों के लिए है। उन्होंने बताया कि इस योजना में 18 साल की उम्र वालों को प्रतिमाह 55 रुपये तथा 40 साल के व्यक्ति को प्रतिमाह 200 रुपये की रकम जमा करनी होगी। जबकि 29 साल की उम्र वाले को इस योजना से जुड़ने के लिए 100 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। यह पैसा 60 वर्ष की उम्र तक देना होगा। आप जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी आपके नाम से जमा करेगी। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों व बीडीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित श्रमिकों, रसोइयों, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, मनरेगा श्रमिको का पंजीकरण करायें। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. आर.एम. श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी बंशीधर सरोज, सहायक श्रमायुक्त, बीएसए विनोद कुमार मिश्र, डीपीआरओ देवेंद्र सिंह सहित सभी बीडीओ मौजूद रहे।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *