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गोरखपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के विजयेन्द्र पांडियन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) खण्ड (1) के प्राविधानों एवं उप्र आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोस सामान्य निर्वाचन 2019 के मतदान/मतगणना को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के लिए मतदान 19 मई 2019 को समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व 17 मई 2019 को सायंकाल 6 बजे से 19 मई 2019 मतदान समाप्ति तक 23 मई 2019 को मतगणना आरम्भ होने के पूर्व रात्रि 12 बजे से मतगणना समाप्ति के 23 मई 2019 को रात्रि 12 बजे तक जनपद गोरखपुर की आबकारी की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, वीयर, माडलशाप आदि के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनो, एफएल9/एफए 9ए, एफएल-16/17 ताड़ी अनुज्ञापन, भांग, बार अनुज्ञापनों व विक्रय को बन्द करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में स्थित आसवनियों से होने वाली मदिरा की बिक्री व परिवहन जनपद गोरखपुर व उन जनपदों के लिए जहां पर लोस सामान्य निर्वाचन 19 मई को सम्पन्न होना है, वहां प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जिन जनपदों में चुनाव 19 मई को नहीं होना है, के लिए आसवनी से विक्रय व परिवहन राजस्वहित में अनुमन्य रहेगा। बन्दी दिवस के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इसके साथ ही बंदी दिवस में किसी व्यक्ति द्वारा मादक वस्तुओं को रखना, उसका परिवहन किया जाना, उपयोग किया जाना तथा विक्रय किया जाना पूर्ण रूप से वर्जित किया जाता है।
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