जिलाधिकारी ने खाद्य विपणन अधिकारी को दिये सख्त निर्देश

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

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सुलतानपुर 12 जून/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने अवगत कराया है कि दिनांक 01 जून से 10 जून, 2020 तक उचित दर की दूकानों से वितरित खाद्यान्न व 15 जून से वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था का निरीक्षण शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाना है। तत्क्रम में उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को ब्लाक स्थित गोदामों पर वजन मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने उनके सुचारू संचालन की स्थिति से तत्काल अवगत कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को कृषकों से नियमानुसार क्रय केन्द्रों पर गेंहूँ क्रय कराने हेतु निर्देशित किया, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि वितरण हेतु नामित पर्यवेक्षक अधिकारी प्रतिदिन उचित दर की दूकान पर स्वयं की उपस्थिति में कार्ड धारकों/प्रवासियों को अपनी उपस्थिति में राशन का वितरण कराते हैं। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वितरण पर्यवेक्षकों को इस बात से भली-भॉति अवगत करा दें कि छूटे हुए पात्र प्रवासियों/अवरूद्ध प्रवासियों का सर्वे फार्म अवश्य भरवायें तथा इस प्रकार से विवरण तैयार करें कि यह स्पष्ट हो जाये कि प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित है अथवा उसे आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत अस्थायी राशन कार्ड की आईडी जनरेट कर दी गयी है तथा जो प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासी भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता को पूर्ण करते हैं उन्हें आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर लिया गया है। आच्छादित न होने की दशा में तथ्यपरक विवरण देना भी आवश्यक होगा।उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया कि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी के माध्यम से प्राप्त सूची/विवरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार प्रवासियों को अस्थायी राशन कार्ड जारी कर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अवगत कराया कि खाद्यान्न का वितरण उचितदर विक्रेता द्वारा ई-पास के माध्यम से ओटीपी सत्यापन/आधार प्रमाणीकरण करवाकर वितरण पर्यवेक्षक की उपस्थिति में कराया जायेगा। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित दर विक्रेता द्वारा पर्यवेक्षक की उपस्थिति में प्रवासियों को 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न एवं 01 कि0ग्रा0 चना प्रति कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने निर्देशित किया कि राशन कार्ड धारकों/प्रवासियों को नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही है।

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