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उपेंद्र कुशवाहा
पडरौना,कुशीनगर । यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कल ही प्रदेश के साभी जिलों में कन्टेनमेंट एरिया यानी कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बीयर और भांग की लाइसेंसी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी थी। लेकिन गोरखपुर में यह आदेश सोमवार की सुबह डीएम के.विजयेंद्र पांडियन ने जारी किया।
डीएम से हरी झंडी मिलते ही शराब की दुकानों के लाइसेंसी दुकानदार और शौकीन दौड़ पड़े। आनन-फानन में दुकानों के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम किया जाने लगा। डीएम ने आदेश दिया है कि शराब की दुकानों के खुलने के समय हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सोमवार से देसी,अंग्रेजी शराब, बीयर की फुटकर दुकानें,माडल शाप,भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी।
इन आबकारी दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। खरीदार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे। दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी दुकानों के बाहर भी सफेद गोले में लाइन में खड़े होंगे। दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बीयर पीने की सख्त मनाही होगी।
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