कुशीनगर : जिला पंचायत के समस्त टेंडरो पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगाया

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उपेन्द्र कुशवाहा

पडरौना,कुशीनगर : कुशीनगर जिला पंचायत के टेंडर मे अनियमितता को आखिरकार हाइकोर्ट ने संज्ञान ले ही लिया, कोर्ट ने मामले मे गहरी टिप्पणी कर स्थगन आदेश दे दिया है, और मामले की अगली सुनवाई को 13 सितंबर का डेट मुकर्रर किया है।

गौरतलब है पिछले महीने की 11 तारीख को जिला पंचायत ने लगभग 33 करोड़ का विकास कार्य की निविदा विभिन्न समाचार पत्रो एवं पोर्टल पर प्रकाशित कर कार्य कराये जाने के इच्छुक फर्मो से आवेदन मागां था, मामले मे शुरू से ही विवाद की संभावना देखी जा रही थी, जल्दबाजी मे निकाले गये टेंडर मे तमाम तकनीकी खामिया भी सुनी जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि सम्बन्धित जिम्मेवार कार्य कराये जाने को लेकर अत्यंत जल्दबाजी मे थे।

तथा तमाम तरह के टेंडर सम्बन्धित नियमो को नजरअंदाज करने का भी प्रयास किये थे, यहा तक की सत्तारूढ भाजपा के चार मण्डल अध्यक्षो, कपिलदेव लाल श्रीवास्तव, सुनील चौहान, प्रमोद साहा एवं विवेकानंद शुक्ल ने एक संयुक्त ज्ञापन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी एवं मंडलायुक्त को सौंपकर जिला पंचायत के टेंडर को निरस्त कराने की भी मांग की थी, जिसे अनसुना कर दिया गया ।

भाजपा का ही एक धड़ा प्रशासन के प्रति साफ्ट कार्नर अपनाये हूए था, अन्ततः मामले मे हाइकोर्ट ने हस्तक्षेप कर स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण मे संदेह प्रकट किया है तथा मामले की अगली सुनवाई तक सभी जिम्मेवारो को समस्त पत्रावली सहित उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, गौरतलब है जिला पंचायत मे अविश्वास प्रस्ताव लाकर हरीश राना को अपदस्थ किया गया था, तब से अगले निर्वाचन तक कार्य संचालन के लिए शासन ने जिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया था ।

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