भोपाल: भोपाल में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। 24 जुलाई से यह नियम लागू किया जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने शहर के कुछ इलाकों में मंगलवार रात आठ बजे से तीन दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया था। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जमील खान ने सब डिवीजन की सीमाओं के भीतर कोतवाली, मंगलवारा और हनुमानगंज में न्यू इतवारा रोड, जुमेराती, काजीपुरा, कुम्हरपुरा, लखेरापूरा, खजांची गली, लोहा बाजार, नूर महल रोड, इब्राहिमपुरा, चौक जैन मंदिर, गुर्जरपुरा और सिलावटपुरा क्षेत्र में 21 जुलाई रात्रि 8: 00 से 24 जुलाई रात्रि 8: 00 बजे तक लॉकडाउन के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे।
इनके अलावा, बागसेवनिया के कुछ इलाकों एवं कमलानगर पुलिस थानांतर्गत कुछ इलाकों में भी तीन दिन लॉकडाउन की बात कही गई थी। इसमें आम नागरिकों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। बेरिकेटिंग वाली जगहों पर संस्थान, दुकान, ऑफिस और सभी व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी। सम्बंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं, भोपाल कलेक्टर एवं ज़िला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले की परिस्थिति को देखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 21 जुलाई से आगामी आदेश तक रात 8: 00 बजे से सुबह 5: 00 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा कि थी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10: 00 से प्रातः 5: 00 बजे तक नियत किया गया था। भोपाल जिले में अब तक 4, 512 लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाये गये हैं। इनमें से 142 लोगों की मौत हो चुकी है।
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