युवक को आजीवन कारावास की सजा बालिका से दुष्कर्म के मामले में

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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की अदालत ने आठ वर्षीय बालिका से बलात्कार के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुर्ग जिले के अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने शुक्रवार को ‘भाषा’ को दूरभाष पर बताया कि जिले में पंचम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने नवीन कुमार ठाकुर (25) को आठ वर्षीय बालिका से बलात्कार का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नवीन कुमार पर अदालत ने 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्मा ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि वर्तमान में छोटी बालिकाओं को प्रति लगातार बढ़ती लैंगिक अपराध की घटनाओं को देखते आरोपी के साथ उदारता बरतना इस न्यायालय के मत में उचित प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता ने बताया कि जिले के जामुल थाना क्षेत्र में निवास करने वाली बालिका जब एक जनवरी वर्ष 2018 को अपने पड़ोसी के घर गई तब नवीन ने बालिका से बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि नवीन बालोद जिले के अर्जुंदा गांव का निवासी है। वह बालिका के पड़ोसी का मित्र है। घटना के दौरान वह बालिका के पड़ोसी के घर पर आया हुआ था। वर्मा ने बताया कि घटना के बाद बालिका घर चली गई और उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी।

बाद में बालिका की मां ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी नवीन को बलात्कार तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में नवीन के खिलाफ पिछले वर्ष 26 मार्च को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने नवीन को बालिका से बलात्कार का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

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