भोपाल.। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की मानहानि के मामले में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा को जिला अदालत दोषी करार दिया है. यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत में चल रहा था. मिश्रा को दो वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. केके मिश्रा को इस मामले 50 हजार रुपए के बांड पर जमानत मिल गई है. मुख्यमंत्री की मानहानि के इस मामले में सरकार की ओर से अधिवक्ता आनंद तिवारी ने 2014 में याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट ने इसमें छह महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए थे. गौरतलब है कि केके मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चैहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर व्यापमं घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद शिवराज सिंह ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला लगाया था.।
यह आरोप लगाया था
कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने परिवहन आरक्षक भर्ती में सीएम की पत्नी साधना सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए थे. इसके बाद शिवराज सिंह ने कहा था, श्गोंदिया (महाराष्ट्र) से मेरी पत्नी के किसी भी रिश्तेदार को मध्य प्रदेश में परिवहन आरक्षक के लिए नहीं चुना गया. कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि गोंदिया से 17 लोगों को भर्ती किया गया है. ऐसे आधारहीन आरोप लगाने वाले कभी तथ्यों को जानने की कोशिश नहीं करते. कहा जा रहा है कि सीएम हाउस से 139 फोन करे गए. जबकि उनके द्वारा जारी की गई कॉल डिटेल में एक भी नंबर सीएम हाउस का नहीं है.
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बदनाम करने वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा था, श्हम बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं. ये साफ तौर पर मानहानि का मामला है. किसी पर आरोप लगने के बाद मीडिया उसका पक्ष भी लेती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ. मैं जानता हूं कि हारने पर लोगों को तकलीफ होती है, खासकर दो-दो बार हारने पर. कुछ ही लोग हैं जो पार्टी की हार को गरिमा के साथ स्वीकार करते हैं. लेकिन, क्या इन लोगों को इतना नीचे गिर जाना चाहिए?
क्या है मानहानि कानून?
आईपीसी की धारा 500 और 501 लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए बनाई गई है. इसमें किसी भी शख्स की ओर से बेबुनियाद बयान या लिखित तौर पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर मानहानि केस फाइल किया जा सकता है. दोषी पाए जाने पर इसमें अधिकतम 2 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है.।
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