CM केजरीवाल ने मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की, कहा- ‘Democracy की जीत’

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने शुक्रवार को कहा कि मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, इसके बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश को ‘लोकतंत्र की जीत’ बताया। CM ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश ने साबित कर दिया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (L-G) वी.के. सक्सेना और BJP अवैध और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे थे।

केजरीवाल ने ट्वीट में कहा- SC का आदेश DEMOCRACY की जीत है। SC को बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल्ली को अब ढाई महीने बाद मेयर मिलेगा। यह साबित हो गया है कि कैसे एलजी और बीजेपी मिलकर दिल्ली में अवैध और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे थे।

भारत के CHIEF JUSTICE डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए 24 घंटे में दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने का नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है।

BJP और AAM ADMI PARTY (AAP) के पार्षदों के बीच हंगामे के बाद 6 और 24 जनवरी और 6 फरवरी को हुई पिछली तीन बैठकों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना बाकी है। एमसीडी पार्षदों की 6 फरवरी को हुई पिछली बैठक को एल्डरमैन के मताधिकार को लेकर नारेबाजी और हंगामे के बीच अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

एमसीडी के पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव एक साथ होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि डीएमसी अधिनियम के अनुसार, एल्डरमैन मेयर और डिप्टी मेयर चुनावों में मतदान करने के पात्र हैं।

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