मुंबई:- मुंबई में हनुमान चालीसा के विवाद को लेकर सुर्खियों में आई सांसद नवनीत राणा और उनके पति को 11 दिन की पुकिस हिरासत के बाद सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने इनके केस की सुनवाई करते हुए इनपर लगे राज द्रोह के आरोप को निरर्थक बताया और कहा कि जो आरोप उनपर लगे थे उसका कोई प्रमाणित सबूत नहीं है। उनपर लगे आरोप साबित नहीं हुई इसलिए उन्हें रिहाई दी जाती है लेकिन पुलिस के नोटिस के बगैर इन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं दी गई है।
कोर्ट में राना दंपति को जमानत देते हुए उनके सामने कई शर्ते रखी है। कोर्ट ने कहा है कि वह यहां से निकलने के बाद मीडिया से सम्पर्क नहीं साध सकते हैं। न ही किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा है कि वह अब ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे।
इसके अलावा उन्हें पुलिस की ओर से 24 घण्टे के भीतर एक नोटिस मुहैया करवाया जाएगा। जिसके बाद उन्हें रोजाना कोर्ट में हाजरी लगाने जाना होगा। वही अगर वह दोबारा ऐसा अपराध करते है तो उनकी जमानत त्वरित रुप से रद्द की जाएगी। इन्हें 50 हजार के निजी मचलुके पर रिहा किया गया है।
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