देश– केंद्र सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत की नागरिकता देने का निर्णय किया है। यह अल्पसंख्यक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं और गुजरात के दो जिलों में रह रहे हैं।
जो अल्पसंख्यक पड़ोसी देश से भारत आए हैं उनमें हिन्दू,सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइ धर्म के लोग शामिल हैं. सरकार ने इन्हें नागरिकता कानून, 1955 के तहत भारत की नागरिकता देने का फैसला लिया है।
बता दें सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का भी प्रावधान करता है।
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