love jihad Law passed in UP assembly : अब यूपी में ‘लव जिहाद’ और धर्म परिवर्तन वालों की खैर नहीं, अब सीधे होगी उम्रकैद, योगी सरकार का बिल पास

love jihad Law passed in UP assembly : लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आज एक महत्वपूर्ण विधेयक को पास किया है, जिसका नाम ‘जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक‘ है। यह विधेयक उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों की बढ़ती संख्या की चर्चा होती रही है।

विधेयक का उद्देश्य
जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक का मुख्य उद्देश्य उन घटनाओं को रोकना है, जहां किसी व्यक्ति को उसके धार्मिक विश्वासों को बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। सरकार का दावा है कि इस विधेयक के माध्यम से समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन व्यक्तियों की सुरक्षा करना भी शामिल है, जो धार्मिक पहचान को लेकर संवेदनशील हो सकते हैं।

इस विधेयक के नए प्रावधानों के अनुसार किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जनजाति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी तरह, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी।

10 लाख रुपये का जुर्माना
संशोधन विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संगठन से धन प्राप्त करता है, तो उसे कम से कम सात साल की कैद होगी, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

इस विधेयक के पास होने से राज्य की राजनीति में हलचल मची है। समर्थकों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम है, जबकि विरोधियों का मानना है कि यह विधेयक धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने का एक हथियार बन सकता है।

राज्य में धर्म परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं में कमी लाने की दिशा में यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे कार्रवाई में लाने के लिए सरकार को सभी धाराओं को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ लागू करना होगा।

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