Delhi HC orders FIR against Shahnawaz Hussain over rape complaint: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। हाई कोर्ट ने पुलिस को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ साल 2018 के रेप के आरोप वाले मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय भी पुलिस को दिया है। साथ ही कहा कि तथ्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से हिचकिचा रही है। बता दें कि दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी, 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील भी की थी।
महिला का यह भी आरोप था कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने साल 2018 में छतरपुर फार्म हाउस (Chattarpur farmhouse) में उसके साथ दुष्कर्म किया साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है।
वहीं बता दें कि निचली अदालत ने अपने एक फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है।
कोर्ट ने इसपर जुलाई, 2018 में भी शाहनवाज के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था पर इस फैसले को बीजेपी नेता द्वारा अदालत में चुनौती देने के चलते हाई कोर्ट (High Court) ने केस दर्ज करने पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी।
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