Delhi में दंगाइयों से होगी वसूली, Delhi High Court ने नियुक्त किया क्लेम कमिश्नर

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दिल्ली (Delhi) में CAA और NRC के विरोध में की गई हिंसा और दंगे में हुई नुकसान की भरपाई दोषियों से करने के लिए क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने रिटायर जज एसएन गौड़ को क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया है।

नियुक्त क्लेम कमिश्नर दिल्ली मे हिंसा के दौरान हुए सभी निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान का आंकलन करेंगे और उसी के आधार पर हर्जाना बसूलने की कार्यवाही करेंगे। साथ ही हर्जाना न भरने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, फरवरी के अंतिम हफ्ते में दिल्ली में हुई हिंसा और दंगे के बाद मार्च में दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय ने यूपी की तर्ज पर दोषियों से ही नुकसान की भरपाई करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति करने की दरख्वास्त की थी।

मार्च में ही जस्टिस गौड़ का नाम क्लेम कमिश्नर के तौर पर सामने आया था। उनकी नियुक्ति के बाद अब दिल्ली में भी यूपी की तरह नुकसान करने वाले दोषियों से ही नुकसान की भरपाई करने का रास्ता साफ हो गया है।

बता दें कि दंगे में 751 मामले दर्ज किए जा चुके हैं जिसमें 53 हत्या के मामले हैं. इनमें अब तक 1239 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. जिला पुलिस ने अलग से आ‌र्म्स एक्ट के 53 मामले दर्ज किए थे।

दंगे में भीषण जानमाल का नुकसान हुआ था. इसमें लोगों के घरों, दुकानों, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल व पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया था।

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