सुप्रीम कोर्ट| कोविड के चलते जहां यह कयास लगाया जा रहा था की बच्चों की परीक्षा ऑनलाइन मोड़ में करवाई जाएगी। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, 10वीं 12वीं परीक्षा ऑफलाइन मोड़ में करवाई जाएगी। इस संदर्भ में दाखिल याचिका को आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अथॉरिटी परीक्षाओं को लेकर आगे बढ़े कोर्ट इस संदर्भ में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेगा। वहीं ऑनलाइन परीक्षा की याचिका दायर करने वाले सख्स को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, इस प्रकार की याचिका महज भ्रम पैदा करती हैं। ऐसी याचिका से कोर्ट की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है कोर्ट इस प्रकार की याचिका को खारिज करता है और इस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर सकता।
बता दें जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच पर यह फैसला सुनाया गया। जस्टिस की बेंच में कहा गया इस प्रकार की याचिका प्री मेच्योर है। इस याचिका से साबित हो रहा है की यह जनहित याचिका का अनुप्रयोग है। बता दे याचिकाकर्ता ने याचिका में यह मांग की थी कि 12वीं और 10वीं के सभी राज्य बोर्ड, CBSE और ICSE की परीक्षा ऑफलाइन मोड़ पर न कराई जाए जिसे कोर्ट ने खारिज किया है।
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