हाईकोर्ट आदेश के फैसले से जागी सरकार, अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश

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नई दिल्ली.  उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद (ISP) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइट्स बंद करने का निर्देश दिया है. अदालत ने हाल ही में अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था. हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 827 वेबसाइटों को बंद करने को कहा है. जांच में उन 857 में से 30 पर अश्लील सामग्री नहीं पाई है.

सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 827 वेबसाइट को बंद करने के लिये कहा है. इन वेबसाइटों के नामों की सूची मंत्रालय ने अपने पत्र में दिया है. दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जारी आदेश में कहा, ‘सभी लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन और मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 827 वेबसाइटों को बंद करने के लिये तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है.’ हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को इन वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया था और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आठ अक्टूबर को यह आदेश प्राप्त हुआ.

मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया है कि उसके (दूरसंचार विभाग के) 31 जुलाई 2015 के पुराने नोटिस के अनुसार हाई कोर्ट ने 857 वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया है. दूरसंचार विभाग ने 4 अगस्त 2015 को अपने आदेश में परिवर्तन किया और कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता इन 857 वेब लिंक्स या यूआरएल में ऐसे लिंक या यूआरएल को नहीं बंद करने को स्वतंत्र है जिनपर अश्लील सामग्री नहीं दिखती है.

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