सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त गोरक्षकों पर , जानिए क्यों ?

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नई दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कथित गोरक्षकों के हमले रोकने में नाकाम रही प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। न्यायालय सूत्रों से मिली खबर में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए तीनों राज्य के मुख्य सचिवों को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

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गोरक्षकों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, ‘हर जिले में तैनात किए जाए नोडल अफसर’ !

इस मामले में तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें गोरक्षकों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। गांधी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से कथित गोरक्षकों द्वारा किए ऐसे ही सात हमलों का जिक्र किया है।

बता दें कि राजस्थान में गोरक्षकों द्वारा पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त लोगों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को ऐसे मामलों के पीडि़तों को मुआवजा देने का निर्देश भी दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर लगाम के लिए प्रत्येक जिले में नोडल ऑफिसर तैनात करने का आदेश दिया था। सूत्रों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट के इन आदेश पर अब तक अलम नहीं हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया और उनसे 3 अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा है।

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