सुप्रीम कोर्ट का फैसला- 24 घंटे में केंद्र सरकार प्रवासी मजदूर की घर वापसी के लिए ट्रेन दे

[object Promise]

नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए। उनका डेटा इकट्ठा किया जाए, जो गांव स्तर पर और ब्लाक स्तर पर हो। इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग की जाए, जिससे रोजगार देने में मदद हो। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें मदद करें।

[object Promise]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *