सलमान खान की जमानत पर कल आएगा फैसला, आज फिर जेल में गुजरेगी रात

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नई दिल्ली : 

काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की जमानत अर्जी पर कल फैसला आएगा। आज भी सलमान जोधपुर सेंट्रल जेल में रात गुजारेंगे।

जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी ने साल 1998 के काला हिरण शिकार शिकार मामले में दोषी ठहराए गए बॉलीवुड स्टार सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी है।

सलमान के वकील महेश बोरा ने मीडिया से कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना।

सलमान खान को बीस साल पुराने मामले में जोधपुर की एक एक अदालत ने पांच साल की सज़ा सुनाई है और इसके साथ दस हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने संदेह के लाभ पर सैफ, तब्बू , सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया।

सलमान खान के वकील ने 54 ग्राउंड पर 51 पेज की अपील तैयार करी हुई है। कैदी नंबर 106 सलमान खान ने पूरी रात जोधपुर सेंट्रल जेल में बिताई। सलमान को जेल में दाल रोटी दी गई, जिसे उन्होंने नहीं खाया।

#सलमान खान की जमानत अर्जी पर कल फैसला आएगा। आज भी सलमान जोधपुर सेंट्रल जेल में रात गुजारेंगे।

# सलमान के वकील ने कहा- सलमान को भी संदेह का लाभ मिले, दूसरे आरोपी बड़ी हुए तो उन्हें भी करें

#सलमान खान की सज़ा पर स्थगन की बहस जारी।

#जोधपुर सेशन कोर्ट में सलमान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी।

#कोर्ट के बाहर विश्नोई समाज के लोग जुटे।

# सलमान खान के वकील ने जताया भरोसा, कहा-सलमान खान को मिलेगी जमानत।

#काला हिरण शिकार मामले सलमान की जमानत पर सुनवाई शुरू।

# सलमान खान के वकील ने दावा किया है कि उन्हें धमकी भरे मैसेज आये थे। वकील महेश बोरा ने कहा, ‘कल मेरे पास जमानत के लिए हाजिर न होने के लिए धमकी-भरे मैसेज और इंटरनेट कॉल्स आये थे।’

# कोर्ट में 51 पन्नों की अपील दायर की गई।

# सलमान खान की बहनें -अलवीरा और अर्पिता खान भी कोर्ट में मौजूद है

#कोर्ट में सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पहुंचे।

# जिला, एवं सेशन कोर्ट, जोधपुर जिला के मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार जोशी पहुंचे कोर्ट।

# जेल के बाहर फैंस का जमावड़ा लगना शुरू।

# कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।

सलमान के बॉडीगार्ड शेरा, वकील आनंद देसाई जेल पहुंचे। सलमान खान सुबह 6 बजे जेल सायरन बजने के साथ उठे और बैरेक में सैर की।

1998 से राजस्थान के विश्नोई समाज कानूनी लड़ाई रहे थे और आखिरकार उन्होंने ‘दबंग’ को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया है। मुख्य न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने सजा पढ़ते समय सलमान खान (52) को देश के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ‘आदतन अपराधी’ की संज्ञा दी।

सलमान पर 1998 में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान और बॉलीवुड के अन्य स्टार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम 1-2 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कंकणी गांव के निकट एक संरक्षित वन में शिकार करने का आरोप है।

सलमान खान को चौथी बार जोधपुर जेल भेजा गया है। इससे पहले सलमान इस जेल में चिंकारा के अवैध शिकार के मामलों में 1998, 2006 और 2007 में 18 दिन बिता चुके हैं। वह हर बार जमानत पर रिहा हुए थे।

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