हर किसी के सवालों का झट से जवाब देने वाले सर्च इंजन गूगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अनुशासन तोड़ने तथा सर्च में पक्षपात करने का दोषी पाया है। जिसके बाद सीसीआई गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
सीसीआई का काम भारत में व्यापार में एकाधिकार के खिलाफ निगाह बनाए रखना होता है। उसने आदेश दिया है कि यह जुर्माना गूगल को 2 माह में भरना होगा। गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में पक्षपात का व्यवहार करने का आरोप लगा है। साल 2012 में दर्ज की गई शिकायत पर फैसला सुनाने हुए सीसीआई ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना विश्वास-विरोधी आचरण करने की वजह से लगाया गया है।
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Competition Commission of India imposed penalty of Rs 135.86 Cr upon Google after finding that it abused its dominant position in online general web search & web search advertising services in India. Penalty imposed after taking into account its revenue from its India ops only.
— ANI (@ANI) February 8, 2018
सीसीआई ने यह आदेश मैट्रीमोनी डॉट कॉम लिमिटेड और कन्ज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस) की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद फैसला सुनाया है। इसआदेश के मुताबिक कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के पांच प्रतिशत के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है। जिसका जुर्माना भरना होगा।
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गूगल के खिलाफ शिकायत मैट्रीमॉनी डॉट कॉम औरसीयूटीएस ने भी साल 2012 में गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई थी। फिलहाल गूगल की ओर से इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
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