शराबबंदी उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार, Court ने PM-केयर्स में 5000 दान करने की शर्त पर दे दी जमानत

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पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने शराबबंदी के उल्लंघन के एक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी कि उन पर लगाए गए जुर्माने की रकम को वे पीएम केयर्स फंड (PM-CARES) में दान करेंगे। तीन ऐसे आरोपियों को 5000 से 25000 रुपये तक पीएम केयर्स में जमा कराने का आदेश दिया गया है। वकीलों ने बताया कि आरोपियों से बरामद शराब के मुताबिक कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है।

पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवैध रूप से शराब रखने के मामले में जनवरी महीने से जेल में बंद बिहार के समस्तीपुर जिले के संतोष सहनी को पीएम केयर्स फंड में पांच हजार रुपए जमा करने और 20 हजार रुपये की जमानत राशि और समान राशि के अन्य दो निजी मुचलके पर जमानत दी। आरोपी को 18 लीटर देशी शराब और 600 लीटर कच्ची शराब बनाने की सामग्री बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया था।

कई और मामलों में भी जमानत पर रखी पीएम-केयर्स में दान की शर्त
आरोपी संतोष साहनी इस साल जनवरी से जेल में बंद था। पटना हाई कोर्ट ने पहले भी ऐसी अनोखी सजा सुनाई है। एक मामले में ट्रक पकड़े जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अन्य मामलों में पांच हजार, दस हजार, सात हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था। सबसे कम तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। इस तरह अब तक तीन लाख रुपये से ज्यादा पीएम केयर्स फंड में जमा कराया जा चुका है।

कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी, तापमान नापने जैसी शर्तों पर भी जमानत
इससे पहले बेगूसराय एससी-एसटी थाने के एक मामले में आरोपी मनोज कुमार को इसी शर्त पर जमानत दी गई कि वह तीन महीने तक स्वयंसेवक के तौर पर कोरोना अस्पताल में सेवा करेगा। पटना के एक बिल्डर को सिविल कोर्ट में ही लोगों का तापमान नापने की सजा हाईकोर्ट ने सुनाई थी।

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