विदेश मंत्री सुषमा स्वराज,सलमान खान और कैटरीना कैफ के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

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इराक में मोसुल में 39 भारतीयों के अगवा होने को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वाराज पर ग्वालियर की एक कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वाराज ने इराक में अगवा हुए 39 भारतीयों के अगवा होने और मौत की खबर को लेकर देश को गुमराह किया है।
 
इसके साथ ही याचिकर्ता ने फिल्म टाइगर जिंदा है के निर्देशक और मुख्य कलाकारों पर भी मामले को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और उससे 500 करोड़ रूपये कमाने का आरोप लगाया है। 
 
दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में अपने भाषण में इरान से अगवा हुए 39 भारतीयों की मौत की पुष्टि की थी। बता दें कि साल 2014 में आईएस के आतंकियों ने इराक के मोसुल शहर में 40 भारतीयों को अगवा कर लिया था।
 
उनमें से एक भारतीय बचकर भागने में कामयाब रहा, जबकि 39 की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ दिनों पहले ही सुषमा स्वराज ने संसद को बताया था कि इराक में अगवा भारतीयों की मौत हो चुकी है। डीएनए टेस्ट से उनकी मौत की पुष्टि हुई है।
जिसके बाद ही ग्वालियर के एक वकील उमेश बोहरे ने एक याचिका दायर कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और टाइगर जिंदा है कि निर्माता-निर्देशक के साथ-साथ फिल्म के मुख्य कलाकार सलमान खान और कटरिना कैफ के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सुषमा स्वराज को 2014 में पता चल गया था कि अगवा हुए 39 भारतीयों को आईएसआईएस ने मार डाला है। बावजूद इसके सुषमा स्वराज ने 39 भारतीयों की मौत ने इतने साल बाद भी 39 भारतीयों की मौत को लेकर देश की जनता को गुमराह किया है।
वहीं याचिकाकर्ता के अनुसार फिल्म टाइगर जिंदा है के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई कि फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है जिसमें इराक में 40 भारतीय को अंतर्रराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन(ISIS) द्वारा अगवा किए गए भारतीयों को सुरक्षापूर्वक रिहा करा लिया गया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म से जुड़े लोगों ने इस फिल्म के माध्यम से तकरीबन 500 करोड़ रूपये की कमाई की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों को जानबूझ कर भ्रम में रखा गया। जिससे कि लोग अधिक से अधिक इस फिल्म को देखें और सरकार की कोशिशों की सरहाना करें।
जिसके चलते उन्होंने इन सभी के खिलाफ लोगों के साथ इतने संवेदनशीन मुद्दे पर झूठ बोलने और धोखा देने का मामला दर्ज कराया है। बहराल अदालत ने याचिकाकर्ता को 4 अप्रैल को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। ओर इसके बाद कोर्ट के मामलें में नोटिस जारी कर आरोपियों को तलब कर सकता है।

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