राशन कार्ड में प्रचलित यूनिट में किसी कारण वर्तमान में कोई निवासित नहीं है, तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करके कटवायी जाय यूनिट

राशन कार्ड में प्रचलित यूनिट में किसी कारण वर्तमान में कोई निवासित नहीं है, तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करके कटवायी जाय यूनिट
राशन कार्ड में प्रचलित यूनिट में किसी कारण वर्तमान में कोई निवासित नहीं है, तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करके कटवायी जाय यूनिट

रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुलतानपुर 25 अगस्त/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती के निर्देशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने जनपद सुलतानपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रचलित समस्त कार्ड धारकों को सूचित किया है कि यदि उनके राशन कार्ड में प्रचलित यूनिट में किसी सदस्य की मृत्यु हो गयी/किसी का विवाह हो और वह अपने घर चली गयी हो अथवा अन्य किसी कारण यूनिट वर्तमान में निवासित नहीं हो, तो वह उसे तत्काल अपने स्तर से सम्बन्धित आपूर्ति कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने राशन कार्ड में से कटवा दें। अन्यथा भविष्य में जानकारी होने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए यूनिट पर लिये गये खाद्यान्न की वसूली भी की जायेगी।उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वह अपनी उचित दर की दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डों में प्रचलित राशन कार्डों की यूनिटों में भी उपरोक्त कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो उसे तत्काल अपने स्तर से सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि उसके द्वारा तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जा सके।

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