नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जारी सम्मन पर मंगलवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी एक नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई 31 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी।
यह मामला विकास सांकृत्यायन की मानहानि से जुड़ी शिकायत से संबंधित है, जिसमें दावा किया गया है कि 6 मई 2018 को बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 नामक शीर्षक वाले यूट्यूब वीडियो को सर्कुलेट किया गया, जिसमें कई फर्जी और अपमानजनक आरोप लगाए गए थे। सांकृत्यायन ने कहा कि केजरीवाल ने वीडियो की सत्यता को जांचे बगैर अपने ट्विटर खाते से इसे रिट्वीट किया।
केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख कर मामले में उनके खिलाफ आरोपी के तौर पर जारी सम्मन को खारिज करने की मांग की थी और निचली अदालत के दो आदेशों को भी चुनौती दी थी, जिनमें उनके खिलाफ जारी सम्मन को खारिज करने से इंकार कर दिया गया था।
मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को 7 अगस्त को पेश होने का सम्मन जारी किया था। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशन कोर्ट में भी चुनौती दी थी, जिसने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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