दुमका कोषागार मामले में लालू का दर्ज नहीं हो सका बयान
चारा घोटाले के दुमका कोषागार से गलत तरीके से धन निकालने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बयान दर्ज नहीं हो सका. इससे पहले वो रांची में सीबीआई कोर्ट में हाजिर हुए. न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान लालू ने कोर्ट से 23 नवंबर को बयान दर्ज कराने की अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 23 नवंबर की तारीख तय कर दी है. हालांकि इस केस में जगदीश शर्मा, आर के राणा समेत अन्य आरोपियों के आज बयान दर्ज कराने के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
गौरतलब है कि साल 1995 में सीएजी की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया था. इसके जरिए बिहार में करीब 950 करोड़ रुपए का बड़ा चारा घोटाला सामने आया. इस घोटाले में अलग-अलग जिलों के कोषागारों से अवैध रूप से निकासी की बात सामने आई थी.
चारा घोटाले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र सहित कई बड़े अधिकारी आरोपी हैं. हाल ही में सीबीआई कोर्ट ने चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दे दिया है. झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती घोटाले के समय चाईबासा के उपायुक्त पद पर तैनात थे. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया. अब 21 नवंबर को इनकी सजा पर फैसला होगा. दोषी ठहराए जाने के बाद सजल को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया.
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