ट्रैफिक नियम तोड़ा तो भरना होगा दोगुना जुर्माना

ट्रैफिक नियम तोड़ा तो भरना होगा दोगुना जुर्माना
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में मोटर यान नियमावली में संशोधन, यूपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन के गठन, गन्ना नियमावली प्रस्ताव को मंजूरी सहित आठ प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगी है।

मोटर यान नियमावली में संशोधन से अब यूपी के लोग मोबाइल नंबर की तरह गाड़ी का नंबर भी बदल सकेंगे। इसके लिए मोटर नियमावली की धारा 51 में बदलाव किया जाएगा। वीवीआईपी व इंटरेस्टिंग नंबर की फीस में भी बदलाव किया गया है जो कि टू व्हीलर्स व फोर व्हीलर्स के लिए अलग-अलग होगा। फोर व्हीलर में एक लाख, 50 हजार, 25 हजार और 15 हजार की चार श्रेणियां होंगी। वहीं, टू व्हीलर के लिए 20 हजार, 10 हजार, पांच हजार और तीन हजार का शुल्क होगा।

कैबिनेट बैठक में मोटरयान अधिनियम 200 की धारा में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत बिना नंबर प्लेट की गाड़ी होने पर पहले 300 रुपये जुर्माना देना पड़ता था अब 500 देना होगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब 500 की जगह 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, हेलमेट न लगाने पर अब 500 की जगह 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना या रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यूपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन के गठन को मंजूरी दे दी गई है।

अनुदान हेतु आवेदन की तारीख बढ़ी

– अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान हेतु आवेदन स्वीकारने की तारीख 30 जून तक करने पर बनी सहमति।

– अमृत योजना में मिर्जापुर में सीवर लाइन कनेक्शन 39 हजार घरों को दिए जाएंगे।

– व्यावसायिक शिक्षा के तहत 45.68 करोड़ रुपये के खर्च को मिली मंजूरी।

– राज्य सम्पति विभाग के लिए 35.19 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति को मिली मंजूरी।

– कैबिनेट ने गन्ना नियमावली प्रस्ताव को दी मंजूरी।

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