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उन्नाव । जनपद के थाना माखी में कई सालों से समाज विरोधी क्रियाकलाप व गिरोहबना
कर अपराध करके समाज मे भय व्याप्त करने वाले गैंगलीडर ग्राम कुम्हारन खेड़ा के निवासी नपेंद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह को आज अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 / विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ऐक्ट आलोक शर्मा ने 10 साल की सजा सुनाई व 5000 रुपये अर्थ दंड भी दिया ।
[object Promise]अर्थ दंड न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास सजा बितानी होगी। आरोपी /गैंगलीडर नपेंद्र सिंह के ऊपर हत्या के प्रयास ,लूट व डकैती समेत कई मुकदमे उन्नाव जनपद में कई थानों में दर्ज हुए थे । आरोपी नपेंद्र अपने पूरे गिरोह के साथ समाजविरोधी क्रिया कलाप में शामिल था । आज आरोपी की ओर से व अभियोजन की ओर से बहस के बाद अपर जिला जज आलोक शर्मा ने सजा सुनाई । सजा सुनाने के बाद आरोपी को जिला कारागार भेज दिया गया ।अभियोजन व राज्य सरकार की ओर पैरवी व बहस विशेष लोक अभियोजक हरीश जी अवस्थी ने की ।
[object Promise]अर्थ दंड न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास सजा बितानी होगी। आरोपी /गैंगलीडर नपेंद्र सिंह के ऊपर हत्या के प्रयास ,लूट व डकैती समेत कई मुकदमे उन्नाव जनपद में कई थानों में दर्ज हुए थे । आरोपी नपेंद्र अपने पूरे गिरोह के साथ समाजविरोधी क्रिया कलाप में शामिल था । आज आरोपी की ओर से व अभियोजन की ओर से बहस के बाद अपर जिला जज आलोक शर्मा ने सजा सुनाई । सजा सुनाने के बाद आरोपी को जिला कारागार भेज दिया गया ।अभियोजन व राज्य सरकार की ओर पैरवी व बहस विशेष लोक अभियोजक हरीश जी अवस्थी ने की ।
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