आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से की गई सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। ‘लाभ का पद’ के मामले में इन सभी विधायकों को दोषी पाया गया जिसके बाद इन्हें अयोग्य घोषित किया गया। इससे पहले चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में किसी भी तरीके की फौरी राहत देने से इनकार कर दिया था।
जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है उनमें, राजेश गुप्ता, मदन लाल, विजेंद्र गर्ग, अवतार सिंह, शरद चौहान, सरिता सिंह, संजीव झा, सोम दत्त, शिव चरण गोयल, अनिल बाजपेयी, मनोज कुमार, नितिन त्यागी, सुखबीर दलाल, कैलाश गहलौत, आदर्श शास्त्री, अलका लांबा जैसे नाम शामिल है।
बता दें कि जून 2016 में कांग्रेस की एक शिकायत के बाद आप के 20 विधायकों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति को एक अनुशंसी पत्र भेजा था, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगाते हुए इन सभी विधायकों को अयोग्य करार दिया है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा की 20 सीटों पर अब जल्द ही उपचुनाव होगा।
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आम आदमी पार्टी के 66 सदस्य सदन में थे लेकिन इस कार्रवाई के बाद उसके पास 46 विधायक ही बचे हैं। बीते शुक्रवार (19 जनवरी) को चुनाव आयोग ने लाभ का पद के मामले में 20 विधायकों की सदस्यता खत्म करने का फैसला लेते हुए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी थी।
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