केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं पांच चपरासी
केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री को कार्यालय के कार्यों के लिए 5 चपरासी मिलते हैं. यह व्यवस्था 25 अक्टूबर, 1975 को जारी शासनादेश के अनुसार है. भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर को आरटीआई के तहत दी है.
डॉ. ठाकुर ने बताया कि आरटीआई में दी गई सूचना के अनुसार, कैबिनेट मंत्री को कार्यालय के कार्यों के लिए 1 वरिष्ठ चपरासी और 4 चपरासी यानी कुल 5 लोग मिलते हैं.
राज्यमंत्री को 1 वरिष्ठ चपरासी और 3 चपरासी यानी 4 लोग तथा उपमंत्री को 1 वरिष्ठ चपरासी तथा 1 चपरासी यानी 2 लोग कार्यालय में सहायता के लिए दिए जाते हैं.
डॉ. ठाकुर ने बताया कि सूचना के मुताबिक, अफसरों में सचिव से लेकर संयुक्त सचिव स्तर के अफसरों को मात्र 1 चपरासी अनुमन्य है, जबकि उपसचिव तथा अनुसचिव स्तर के अफसरों को 2 अफसर पर 1 चपरासी अनुमन्य है.इसी आरटीआई सूचना के अनुसार, सचिव स्तर के अधिकारी को 3 स्टेनोग्राफर और 1 व्यक्तिगत सहायक, अतिरिक्त तथा संयुक्त सचिव स्तर पर 2 स्टेनोग्राफर और 1 निजी सहायक एवं निदेशक स्तर पर 1 स्टेनोग्राफर दिया जाता है.
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