एक अप्रैल से 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा

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नई दिल्ली, नए वित्त वर्ष की शुरूआत एक अप्रैल से हाे रही है। वित्त वर्ष की शुरूआत के साथ ही आयकर, बीमा, बैंकिंग और जीएसटी के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलने वाला 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा है। यह योजना एक अप्रैल से ही शुरू हो रही है। इसका फायदा देश के आम लोगों को ही होगा। इस स्वास्थ्य बीमा योजना को कैबिनेट ने ‘आयुष्मान भारत’ नाम दिया है।

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Ayushman-Bharat-Yojana

योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रत्येक परिवार को मिलेगा। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च भी शामिल होगा। 10.74 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। स्कीम के तहत पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा। योजना का अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपये है।

एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में आयकर, बीमा, बैंकिंग और जीएसटी के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलने वाला 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा है। यह योजना एक अप्रैल से ही शुरू हो रही है। इससे सीधा फायदा देश के आम लोगों को ही होगा। आइए जानते हैं कि ‘आयुष्मान योजना’ के साथ अन्य बड़े बदलावों के बारे में।

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5 लाख रुपये तक का बीमा प्रत्येक परिवार को, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च भी शामिल ,10.74 करोड़ परिवार को फायदा मिलेगा ,पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज ,12,000 करोड़ रुपये योजना की अनुमानित लागत 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ मिलेगा वेतन भोगियों को,19,200 का परिवहन भत्ता और 15,000 रुपये के मेडिकल भत्ते की सुविधा वापस ली गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में ज्यादा छूट ,10 फीसदी छूट दो साल के बीमा कवर के लिए 40,000 रुपये देने पर ,दोनों साल 20-20 हजार की कर छूट का दावा भी कर सकते हैं।

1 लाख की गई गंभीर बीमारियों पर मिलने वाली टैक्स छूट पर ,80,000 रुपये है वर्तमान में 80 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए ,60,000 रुपये की सीमा 60-80 साल वरिष्ठ नागरिकों के लिए ,50,000 रुपये टैक्स छूट की सीमा की गई स्वास्थ्य बीमा प्रीमियर और आम मेडिकल खर्च पर ,30,000 रुपये थी पहले यह सीमा सेक्शन 80डी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज में कर राहत,5 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई जमा से प्राप्त आय पर टैक्स छूट की सीमा ,15 लाख रुपये की गई निवेश की सीमा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत ,7.5 लाख रुपये थी पहले यह सीमा ,2020 तक किया गया।

योजना का विस्तार एनपीएस से आम लोग भी निकाल सकेंगे पैसे,नेशनल पेंशन स्कीम में जमा रकम निकालने पर टैक्स छूट का लाभ गैर-कर्मचारी वर्ग को भी मिलेगा ,1.55 लाख डाकघर देशभर के पेमेंट बैंक के रूप में भी सेवाएं देंगे,1 लाख रुपये तक का बचत खाता खोल सकेंगे 25,000 तक की जमा राशि पर 5.5% ब्याज, चालू खाता और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी,पोस्ट मैन और ग्रामीण डाक सेवक शहरी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान सेवा पहुंचाएंगे।

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