इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक डॉ. तंजीन फातिमा के रिसॉर्ट गिराए जाने के आदेश पर

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प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के सांसद मो. आजम खां की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा के नाम से रामपुर में बने रिसॉर्ट के गिराए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ विभागीय अपील दाखिल करने और संबंधित प्राधिकारी को चार सप्ताह में अपील का निस्तारण करने का आदेश दिया है। इस दौरान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

तंजीन फातिमा के वकील सफदर अली काजमी का कहना था कि दो सप्ताह के भीतर अपील दाखिल कर दी जाएगी। तब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और एक निश्चित अवधि के भीतर अपील के निस्तारण का आदेश दिया जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची के पास अपील दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए वह हमारे आदेश की प्रति के साथ दो सप्ताह में अपील दाखिल करें और संबंधित प्राधिकारी अपील का निस्तारण गुणदोष के आधार पर चार सप्ताह में कर दें। इस दौरान अगले छह सप्ताह या अपील के निस्तारण तक जो पहले हो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याची अपील दाखिल नहीं करती हैं तो इस आदेश का लाभ उनको नहीं मिलेगा।

रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 27 अगस्त, 2020 को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को डॉ. तंजीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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