नई दिल्ली। आधार नंबर से बैंक अकाउंट, मोबाइल कनेक्शन, पैन कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्युचुअल फंड समेत अन्य योजनाओं को लिंक कराने की समय सीमा केंद्र सरकार बढ़ा सकती है. इस बाबत केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दिया है. अभी तक आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 है. लेकिन, आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बैंच के समक्ष केंद्र ने कहा है कि आधार से लिंक कराने की समय सीमा में आगे भी रियायत दी जा सकती है.।
केंद्र की ओर से पेश हुए केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार आधार से बहुत सी योजनाओं और सेवाओं को अनिवार्य रूप से लिंक कराने के मामले में छूट दे सकती है. इसकी आखिर तारीख को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, वेणुगोपाल ने इसके साथ ये भी जोड दिया ये सुविधा उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं.।
इसके साथ ही आधार को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के मामले पर उन्होंने कहा कि फोन नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख न्यायिक आदेश के अनुपालन में 6 फरवरी 2018 ही रहेगी. ऐसे में अगर आपने अपने नबंर को 6 फरवरी, 2018 से पहले आधार से लिंक नहीं किया तो नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. वहीं, अगर आप तय तारीख से पहले अपने फोन नंबर, बैंक अकाउंट और पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आप को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.।
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