आधार कार्ड लिंक कराने वाले मैसेज और काल से मिलेगी राहत

आधार कार्ड लिंक कराने वाले मैसेज और काल से मिलेगी राहत

 

 

अगर आपकी मोबाइल फोन कंपनी और बैंक रोजाना आपको मैसेज या कॉल करके आपको फोन नंबर या बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जोड़ने का आग्रह कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कंपनियों और बैंकों से कहा है कि वो अपने मैसेज और कॉल से ग्राहकों को सही जानकारी दें. हैरानी की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी ऐसे मैसेज और कॉल से परेशान हैं.

आजकल मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां रोजाना कॉल कर अपने ग्राहकों से कह रही हैं कि वो जल्द अपना मोबाइल फोन नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक कराएं. ऐसा नहीं करने पर उनका नंबर बंद हो सकता है. बैंक भी अपने ग्राहकों को ऐसा ही कॉल या मैसेज भेज रहे हैं. कई बैंक ये कह रहे हैं कि अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हुआ तो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा.

ऐसे सारे मैसेज या कॉल पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कोई कंपनी ग्राहकों को आधार से जोड़ने का आग्रह कर रही है तो उन्हें पूरी जानकारी दें. ऐसा नहीं लगना चाहिए की तत्काल लिंक कराना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा है कि कंपनियों को अपने ग्राहकों का बताना होगा कि आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख क्या है.

मौजूदा नियम के मुताबिक मोबाइल फोन आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 है जबकि बैंक अकाउंट लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है. लेकिन घबराइये नहीं. ये आखिरी तारीख भी बढ़ाई जा सकती है.दरअसल आधार का मामला फिलहाल विचाराधीन है. कोर्ट को तय करना है कि क्या सरकार आधार कार्ड बनाने को अनिवार्य बना सकती है. क्या आधार कार्ड के लिए बायोमैट्रिक डेटा ज़रूरी होगा. और क्या सरकार अपने स्कीमों का फायदा देने के लिए आधार को अनिवार्य कर सकती है. और क्या ग्राहकों को अपना आधार कार्ड बैंक या मोबाइल फोन से लिंक कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है.

ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी जिसकी सुनवाई नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी. कोर्ट ये मामले निजता के अधिकार के परिपेक्ष्य में देखेगा क्योंकि कोर्ट ने निजता के अधिकार को मूलभूल अधिकार घोषित कर दिया है.

केंद्र सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल के के वेनूगोपाल ने कहा कि सरकार आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख को मार्च तक बढ़ा सकती है. और अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही तो आखिरी तारीख को मार्च से भी आगे बढ़ाया जा सकता है.

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