30 जून तक 2.72 लाख करोड़ रुपये के 2,000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में लौटे वापस, 84,000 करोड़ रुपये के नोट डिपॉजिट होना बाकी

2000 Rupees Notes: आरबीआई ने ये जानकारी दी है कि 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के ऐलान के बाद से 30 जून 2023 तक बैकिंग सिस्टम में 2.72 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट वापस लौट चुके हैं. आरबीआई ने कहा अब केवल 84,000 करोड़ रुपये के ही 2,000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में बचे हैं. 

30 सितंबर नोट जमा या एक्सचेंज करने की आखिरी तारीख 

आरबीआई ने बताया कि बैंकों से जो डेटा हासिल हुआ है उसके मुताबिक 19 मई 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक कुल 2.72 लाख करोड़ रुपये के वैल्यू के 2000 रुपये के नोट्स बैकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं. और अब केवल 0.84 लाख करोड़ यानि 84,000 करोड़ रुपये के वैल्यू के नोट ही सर्कुलेशन में वापस बचे हैं. 30 सितंबर 2023 इन नोटों को एक्सचेंज या जमा करने की आखिरी तारीख है. 

87 फीसदी नोट बैंक खाते में डिपॉजिट 

आरबीआई ने बताया कि प्रमुख बैंकों से डेटा कलेक्ट किया गया है उसके मुताबिक बैंजों में जो 2000 रुपये के नोट जो सर्कुलशन से वापस लौटे हैं उसमें से 87 फीसदी नोट खाते में डिपॉजिट कर जमा कराया गया है. जबकि केवल 13 फीसदी ही नोट दूसरे डिनॉमिनेशन के नोटों के जरिए एक्सचेंज किया गया है.  

जल्द जमा या एक्सचेंज कर लें नोट 

आरबीआई ने आम लोगों से अगले तीन महीने के समय का सही इस्तेमाल करते हुए 2,000 रुपये के नोट को डिपॉजिट करने या एक्सचेंज करने का अनुरोध किया है. आरबीआई ने कहा कि नोट जमा करने या एक्सचेंज करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है 2023 है. आखिरी दिनों में भीड़भाड़ से बचने के लिए जल्द नोट जमा करने या एक्सचेंज करने की नसीहत दी है. 

30 सितंबर है डेडलाइन 

19 मई 2022 को आरबीआई ने 2000 रुपये के करेंसी नोट को वापस लेने का एलान किया था.  आरबीआई ने तब कहा था कि  क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट्स सर्कुलेशन से वापस लिया जा रहा है. 2000 रुपये सर्कुलेशन में भले ही बंद हो लेकिन 2000 रुपये का नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा. बैंकों के शाखाओं में और आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में 2000 रुपये के नोट को दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है.  

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