इंटरनेट पर प्रचार के दौरान देनी होगी सम्पूर्ण जानकारी नहीं तो लगेगा जुर्माना

बिजनेस- इंटरनेट के माध्यम से लोग आसानी से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते है और अपने बिजनेस को आगे बढाते हैं। लेकिन अब सरकार ने कम्पनियों के लिए नया नियम लागू किया है। इस नियम के मुताबिक जो कम्पनियां उत्पादन का प्रचार करेंगी। 
उन्हें कंपनियों और अन्य उत्पादकों को अपने उत्पाद के साथ दिए जाने वाले उपहारों, होटल में ठहरने या खाने की सुविधा देने, शेयर देने, मूल्य में छूट देने, इनाम देने, भविष्य में सेवा देने और स्कीम का हिस्सा बनाने के विषय में पूरी जानकारी देनी होगी।
वहीं जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसपर 50 लाख रुपये का अर्थदंड और विज्ञापन दिखाने पर छह साल का प्रतिबंध लग सकता है।सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि उत्पादों के साथ दी जाने वाली सूचनाएं सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आएं। 
ये सूचनाएं इस तरह से दी जाएं कि वे उत्पाद को देखने वालों से न छूटें। ये सूचनाएं लाइव स्ट्रीमिंग में दी जा सकती हैं। सरकार ने यह नियम इंटरनेट मीडिया पर भ्रमित करने वाले विज्ञापनों की भरमार देखते हुए बनाया है। इससे उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विदित हो कि इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापनों से होने वाली आय प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है।

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